मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2024 के लिए ऐसे करें अप्लाई, जानिए पूरी डिटेल्स

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2024

हमारे राज्य की ज्यादातर लोग अपने जीवन के लिए कृषि और एनिमल हसबेंडरी में काम करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने कृषि और पशुपालन के विकास के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2024 योजना शुरू करी है। इस योजना के तहत पशुपालकों को लोन ऑफर किया जाएगा। साथ ही इन लोन्स पर 90% तक की सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी। इस आर्टिकल में हम सरकार की नई मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2024 के बारे में बात करेंगे जानकारी देंगे और कैसे आप भी इस योजना में अप्लाई करके इसका लाभ उठा सकते हैं।

योजना के बारे में जानें

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2024 के लिए ऐसे करें अप्लाई, जानिए पूरी डिटेल्स
Source: Asian Development Bank

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड राज्य की एक योजना है जिससे कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के माध्यम से इम्प्लीमेंट की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना है। झारखण्ड मेनली एक कृषि प्रधान राज्य है और इसके लिए सरकार नागरिकों को फिनांशियल विकास में भी सब्सिडी प्रोवाइड करेगी।

इसे ध्यान में रखते हुए, झारखंड राज्य सरकार ने राज्य में पशुपालन के डेवलपमेंट के लिए पशुपालकों को लोन ऑफर करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार इस योजना के तहत दिए जाने वाले लोन पर 90% तक की सब्सिडी भी प्रदान करेगी। इस योजना के लिए अप्लाई करके इसका लाभ उठाने के लिए, सरकार ने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किए हैं जिन्हें व्यक्तियों को इस योजना के लिए अप्लाई करने से पहले पूरा करना होगा।

पशुधन विकास योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

  • योजना के लिए अप्लाई करने के लिए ऍप्लिकेंट के पास पर्याप्त संख्या में पशुधन होना चाहिए।
  • एप्लिकेंट झारखंड राज्य का मूल निवासी या परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए।
  • केवल निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे – शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, डिसएबल लोग, और सेल्फ-हेल्प ग्रुप से जुड़े किसान और पशुपालक।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत गाओं का चयन क्लस्टर के आधार पर किया जाता है। गांवों का चयन ब्लॉक स्तरीय समिति और जिला पशुधन अधिकारी की सहायता से किया जाता है। इस योजना में चयनित गांव में पशुधन लोन के लिए लाभार्थियों का चयन संबंधित गांव की ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। गांव में ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पहले से ही पशुधन से संबंधित किसी गतिविधि या व्यवसाय में लगे हुए हैं। इस योजना के तहत एक परिवार केवल एक बार ही लाभ उठा सकता है।

पशुधन विकास योजना के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस

Poultry-farming
ypSource: Lio Blog

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है। ग्राम सभा द्वारा चयनित होने के बाद आपको इंटरनेट से एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आप वहां से सीधे फॉर्म की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें और एप्लीकेशन के लिए आवश्यक सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी प्राप्त कर लें। फिर, एप्लीकेशन फॉर्म में अपने वर्तमान लाइवस्टॉक के बारे में एक्यूरेट जानकारी प्रदान करें। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मांगे गए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट अटैच करें।

इसके बाद, आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन करना होगा जहां आपका नाम और हस्ताक्षर पहले से ही दिए गए हैं। अपने गांव के ग्राम प्रधान, जेएमएफ प्रतिनिधि और एक डेयरी संचालक के हस्ताक्षर प्राप्त करें। फिर, सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन फॉर्म को अपने जिले के पशुधन विभाग कार्यालय में सबमिट करें। सरकारी प्रक्रिया के बाद योजना के तहत देय राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। इस योजना के तहत आपको 90% तक की सब्सिडी भी मिलेगी, यानी आपको कुल लोन अमाउंट का केवल 10% ही अपने खाते में वापस जमा करना होगा।

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