केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की होगी मौज, पुरानी पेंशन स्कीम के तहत मिलेगी 50% पेंशन

सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लोयी को मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत 50% पेंशन

अगर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए नेशनल पेंशन सिरेम (NPS) में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और अलग-अलग राज्य सरकारों के कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को रिस्टोर करने की डिमांड कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों ने अपने कर्मचारियों की डिमांड को स्वीकार कर लिया है और OPS को फिर से लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने अभी तक इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया है।

सरकार ने 50% पेंशन का वादा किया है

एम्प्लोयी यूनियनों का दावा है कि NPS के तहत रिटायरमेंट के बाद कोई गारंटी के साथ बेनीफिट नहीं है जबकि OPS एक फिक्स्ड पेंशन प्रोवाइड करता है। सरकार इसके लिए काम कर रही है कि NPS के तहत कर्मचारियों को OPS के तहत मिलने वाले बेनिफिट्स के समान लाभ मिले। सरकार NPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके मंथली सैलरी का 50% पेंशन देने पर विचार कर रही है।

कर्रेंट स्कीम के बेनिफिट्स

सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लोयी के लिए खुश खबरी, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत मिलेगी 50% पेंशन
Source: Telegraph India

सरकार ने यह कदम रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करने के बारे में कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए उठाया है। 2004 के बाद अप्पोइंटेड कर्मचारी पहले से ही NPS स्कीम से बेनिफिट हो रहे हैं। लेकिन यह बेनिफिट कर्मचारियों द्वारा 25-30 सालों तक बिना किसी रुकावट के अपना योगदान जारी रखने पर निर्भर है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है कि इन मुद्दों को हल करने के लिए फाइनेंस सक्रेटरी टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई गई है।

सेंट्रल एम्प्लोयी के DA में रेज और NPS के बारे में जानें

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके डरनेस अलाउंस (DA) में उल्लेखनीय वृद्धि मिली है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर वापस न लौटने का फैसला किया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले पुरानी स्कीम के लिए दुबारा विचार करने के लिए एक विंडो ओपन करी थी लेकिन करंट गवर्नमेंट ने OPS पर वापस लौटने के खिलाफ फैसला किया है।

OPS के तहत रिटायर्ड एम्प्लोयी को उनके लास्ट ड्रान सैलरी के आधे के बराबर पेंशन मिलती है। पाय कमीशन की रेकमेंडेशन के आधार पर इस पेंशन अमाउंट में समय-समय पर इंक्रीमेंट किया जाता है। इसके अपोजिट NPS के तहत सरकारी कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करते हैं जबकि सरकार 14% कंट्रीब्यूट करती है।

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