सरकारी ने बढ़ाई रिटायरमेंट की ऐज जिससे कर्मचारी 60 साल के बाद होंगे रिटायर, पूरी जानकारी लें

सरकारी ने बढ़ाई रिटायरमेंट की ऐज जिससे कर्मचारी 60 साल के बाद होंगे रिटायर

सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट ऐज 58 से बढ़ाकर 60 साल करने का फैसला लिया है। जो कर्मचारी पहले 58 वर्ष की ऐज में रिटायर हो गए थे उन्हें फिर से सर्विस में रखा जाएगा।

इस डिसिशन से हजारों कर्मचारियों को बेनिफिट होगा जिससे वे सर्विस में वापस आ सकेंगे। इस इनिशिएटिव से कर्मचारियों की फाइनेंसियल कंडीशन और भी मजबूत किया जाएगा और उन्हें लंबे समय तक सर्विस में सक्षम बनाएगा। इससे वे एक स्टेबल लाइफ जी पाएंगे बिना जल्दी रिटायरमेंट की चिंता किए।

रिटायर्ड कर्मचारियों फिर आएंगे सर्विस पर वापस

58 वर्ष की ऐज में रिटायर हुए कर्मचारियों को अब नई सरकारी प्रोसेस के तहत सर्विस में वापस बुलाया जाएगा। पिछले कुछ साल में कई कर्मचारी 58 साल की ऐज में रिटायर हो गए थे। हाई कोर्ट के नए निर्णय के साथ ही इन कर्मचारियों को फिर से सर्विस में रखने का प्रोसेस शुरू हो गया है। इस डिसिशन से कर्मचारी अपने एक्सपीरियंस और एक्सपेर्टीज़ का उपयोग 2 एक्स्ट्रा साल तक कर सकते हैं।

हाईकोर्ट में पेटिशन फाइल किए जाने के अनुसार राज्य सरकार 58 साल की ऐज में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को दो साल की अद्दितीओं सर्विस देने की योजना बना रही है। इससे न केवल फाइनेंसियल बेनिफिट मिलेगा बल्कि इन कर्मचारियों को सरकारी सेवाओं में अपने एक्सपीरियंस का कंट्रीब्यूशन देने का मौका भी मिलेगा।

सरकारी सर्विसेज की क्वालिटी में भी होगा सुधार

इस नए प्रोसेस से हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा और उम्मीद है कि इससे सरकारी सर्विसेज की क्वालिटी में सुधार होगा क्योंकि एक्सपेरिएंस्ड कर्मचारी अपनी सर्विस जारी रख सकते हैं। इससे उनकी मेहनत और डेडिकेशन की रिकग्निशन के रूप में देखा है। इससे कर्मचारियों के जीवन में स्टैबिलिटी और सेफ्टी लाने के लिए सरकार का यह स्टेप इम्पोर्टेन्ट है जिससे वे ज्यादा डेडिकेशन के साथ सर्विस दे सकें।

विकलांग कर्मचारियों की इल्लीगल रिटायरमेंट को वापस लिया जाएगा

हाल ही में विकलांग कर्मचारियों की इल्लीगल रिटायरमेंट के संबंध में भी हाईकोर्ट ने एक इम्पोर्टेन्ट फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विकलांग कर्मचारियों की रिटायरमेंट के डिसिशन को रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद विकलांग कर्मचारियों को अपनी नौकरी पर वापस लौटने की पेर्मिशन मिल जाएगी।

इस फैसले के तहत डिसेबिलिटी के कारण इल्लिगली रिटायर हुए सभी कर्मचारी अब अपनी नौकरी पर वापस लौट सकेंगे। इस कदम से विकलांग कर्मचारियों को उनके राइट के साथ-साथ आर्थिक स्टैबिलिटीय भी मिलेगी। हाईकोर्ट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार इन कर्मचारियों को सभी सर्विस बेनिफिट के साथ बहाल किया जाएगा।

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