नई CM पशुधन विकास योजना 2024 में अप्लाई करने के लिए पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस जाने

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2024

हमारे राज्य की ज्यादातर पापुलेशन अपनी लाइवलीहुड के लिए कृषि एवं पशुपालन में लगी हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कृषि और पशुपालन के विकास के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2024 योजना शुरू करी है। इस योजना के तहत देश के अभी पशुपालकों को लोन प्रदान किया जाएगा। साथ ही इन लोन्स पर 90% तक की सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2024 के बारे में और जानकारी देंगे कैसे आप भी इस योजना के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

योजना के बारे में और जानें

नई मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2024 में अप्लाई करने के लिए पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस जाने
Source: Treehugger

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड राज्य की एक योजना है जिसे तहत राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के माध्यम से इम्प्लीमेंट की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना है। कृषि और पशुपालन न केवल लाइवलीहुड में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं बल्कि राज्य के इकनोमिक डेवलपमेंट में भी इम्पोर्टेन्ट कंट्रीब्यूशन देते हैं।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत गांवों का सिलेक्शन क्लस्टर के आधार पर किया जाएगा। गांवों का चयन ब्लॉक लेवल कमिटी और जिला पशुधन अधिकारी की सहायता से किया जाएगा। इस योजना में चयनित गांव में पशुधन लोन हेतु बेनिफिशरी का सिलेक्शन संबंधित गांव की ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।गांव में पहले से ही किसी पशुधन संबंधी एक्टिविटी या बिज़नेस में लगे परिवारों को परफेरेंस दी जाएगी। इस योजना के तहत एक परिवार को केवल एक बार ही लाभ मिल सकता है।

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

इसे ध्यान में रखते हुए झारखंड राज्य सरकार ने राज्य में पशुपालन के विकास के लिए पशुपालकों को लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। राज्य सरकार इस योजना के तहत दिए जाने वाले लोन पर 90% तक की सब्सिडी भी ऑफर कर रही है। इस योजना के लिए अप्लाई करके और इसका लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किए हैं जिन्हें अप्लाई करने से पहले व्यक्तियों को पूरा करना होगा।

इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लिकेंट के पास पर्याप्त पशुधन होना चाहिए। एप्लिकेंट झारखंड राज्य का निवासी या परमानेंट सिटीजन होना चाहिए। इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए केवल इन ऍप्लिकैंट्स को एलिजिबल माना जाएगा – शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, डिसएबल बेनिफिट प्राप्त करने वाले लोग और सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स से जुड़े किसान और पशुपालक ही इस योजना के लिए एलिजिबल होंगे।

झारखंड में पशुधन विकास योजना के लिए ऐसे करें अप्लाई

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Source: India Today

इस योजना के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह ऑफलाइन है। ग्राम सभा द्वारा चयनित होने के बाद आपको इंटरनेट से एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट ले लें और एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी कर लें। फिर, एप्लीकेशन फॉर्म में अपने करंट पशुधन की जानकारी सही और स्पष्ट रूप से भरें। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट की अटैच कर लें।

इसके बाद, आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन करना होगा जहां आपके और आपके पशुधन की डिटेल्स को मेंशंड किया गया है। अपने गांव के ग्राम प्रधान, JMF रिप्रेजेन्टेटिव और एक डेयरी ऑपरेटर के साइन प्राप्त करें। इसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ अपने जिले के पशुधन विभाग कार्यालय में सबमिट कर दें। सरकारी प्रक्रिया के बाद योजना के तहत एलोकेटेड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिपाजिट कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत आपको 90% तक की सब्सिडी भी मिलेगी यानी आपको प्राप्त टोटल लोन अमाउंट का केवल 10% ही चुकाना होगा।

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