अब 9.88 करोड़ इन्वेस्टरों को मिलेंगे उनके पैसे वापस, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सहारा इंडिया को डायरेक्टिव

अब 9.88 करोड़ इन्वेस्टरों सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किए पैसे मिलेंगे वापस

सभी इन्वेस्टरों के लिए खुश खबर है जिन्हों ने सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्टर अब सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ₹5,00,000 तक का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। पोर्टल स्पेसिफाई करता है कि ₹5,00,000 तक के अमाउंट के लिए क्लेम फाइल किए जाने चाहिए जबकि ₹5,00,000 से ज्यादा के क्लेम की डेट की अनाउंसमेंट बाद में की जाएगी। इन क्लेम को 45 वर्किंग डे के अंदर प्रोसेस किया जाएगा।

₹362.91 करोड़ वापस किए गए

अब 9.88 करोड़ इन्वेस्टरों को मिलेंगे उनके पैसे वापस, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सहारा इंडिया को डायरेक्टिव
Source: The Indian Express

PTI के अनुसार होम मिनिस्टर मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद को सूचित किया कि सहारा इंडिया ग्रुप के 4.2 लाख से ज्यादा इन्वेस्टरों को 16 जुलाई तक CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ₹362.91 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

29 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पोर्टल की सेटअप किया गया था जिसका उद्देश्य वैध इन्वेस्टरों को उनके फंस को फिर से प्राप्त करने में सहायता करना था। मंत्री ने कहा कि 16 जुलाई 2024 तक सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के 4,20,417 इन्वेस्टरों को ₹362.91 करोड़ डिट्रिब्यूट किए जा चुके हैं।

सहारा-SEBI रिफंड अकाउंट

सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गयी एक पेटिशन के कारण “सहारा-SEBI रिफंड अकाउंट” से सहकारी कोआपरेटिव के सेंट्रल रजिस्ट्रार को ₹5,000 करोड़ ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया। यह ट्रांसफर सहारा ग्रुप के 9.88 करोड़ इन्वेस्टरों को बकाया ₹86,673 करोड़ की पेमेंट करने वैलिड डिपाजिट की पेमेंट सुनिश्चित करने और शिकायतों का सोल्यूशन करने के कई एफर्ट का हिस्सा है। यह कार्रवाई मिनिस्ट्री ऑफ़ कोऑपरेशन द्वारा की गई है।

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